RBI Update: आरबीआई द्वारा लखनऊ स्थित इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाई गई पाबंदियों को सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, बैंक अपना बैंकिंग कारोबार जारी रख सकेगा लेकिन कुछ गतिविधियों पर रोक लगी रहेगी।
पाबंदियों का विस्तार
रिजर्व बैंक ने 9 मार्च 2023 को इस बैंक पर सख्त पाबंदियां लगाई थीं। अब इन्हें और 6 महीने यानी सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान बैंक के खाताधारक अपने बचत, चालू या किसी अन्य खाते से एक लाख रुपये से अधिक रकम नहीं निकाल सकेंगे।
रोक लगी गतिविधियां
आरबीआई के अनुसार, इस अवधि में इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक बिना पूर्व अनुमति के नए लोन या अग्रिम नहीं दे सकेगा। साथ ही पुराने लोन का भी नवीनीकरण नहीं कर सकेगा। इसके अलावा, किसी भी तरह का निवेश करने से पहले बैंक को आरबीआई से अनुमति लेनी होगी।
बैंकिंग कारोबार जारी रहेगा
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह उसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना नहीं है। बैंक अपना सामान्य बैंकिंग कारोबार जारी रख सकेगा। हालांकि, उपरोक्त पाबंदियां लगी रहेंगी।
समीक्षा की जाएगी स्थिति
आरबीआई ने कहा है कि ये प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेंगे। 10 सितंबर 2024 तक इनको प्रभावी रहने दिया गया है। इस अवधि के बाद बैंक की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।
निगरानी के पीछे कारण
बैंकों पर ऐसी पाबंदियां आम तौर पर तब लगाई जाती हैं जब उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर होती है या प्रबंधन में कोई कमियां पाई जाती हैं। ऐसे में आरबीआई उनकी गतिविधियों पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करता है।
रिजर्व बैंक का यह कदम इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए उठाया गया है। यह उम्मीद की जा रही है कि बैंक जल्द ही अपनी स्थिति सुधारेगा और नियामक की मंजूरी से पूर्ण बैंकिंग सेवाएं फिर से शुरू कर सकेगा।
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