NEET UG Supreme Court Order: नीट यूजी 2024 परीक्षा में अनियमितताओं, गड़बड़ी, धांधली और पेपर लीक की घटनाओं के कारण देशभर में कई हाईकोर्टों और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इस परीक्षा के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा फैसला लिया है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाईकोर्टों में चल रही इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने 14 याचिकाओं की सुनवाई की, जिनमें से 10 याचिकाएं छात्रों और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई थीं। शेष 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा दायर की गई थीं।
एनटीए का अनुरोध
एनटीए ने अनुरोध किया था कि इस मामले पर हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए क्योंकि उसे बार-बार हाईकोर्ट में जवाब देना पड़ता था। एनटीए चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में ही एक बार में सुनवाई हो।
काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोका जाएगा। यह प्रक्रिया जारी रहेगी।
अगली सुनवाई 8 जुलाई को
अब सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को इस मामले की अंतिम सुनवाई करेगा। इस दिन यह तय होगा कि क्या नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द की जाएगी या नहीं। हालांकि यूजीसी नेट की परीक्षा (18 जून को आयोजित) को रद्द कर दिया गया है, लेकिन नीट यूजी में भी काफी बड़े स्तर पर धांधली और पेपर लीक होने की खबरें हैं।
सरकार को भी नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है और उसे 8 जुलाई की सुनवाई में अपना पक्ष रखने को कहा है।
महत्वपूर्ण फैसला
नीट यूजी 2024 परीक्षा का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। इस परीक्षा के परिणाम देश के लाखों छात्रों की भविष्य से जुड़े हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। 8 जुलाई की सुनवाई पर देश भर के छात्रों की निगाहें टिकी हुई हैं।
अस्वीकरण: हमारी वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की गई है। हम किसी भी राय या दावे का समर्थन नहीं करते हैं। जानकारी की सटीकता के लिए स्वतंत्र रूप से सत्यापन करें।