इन्कम टैक्स बचाने के लिए टॉप 10 टिप्स Save Income Tax

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Save Income Tax: वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में, कर देनदाताओं के लिए अपने इनकम टैक्स को कम करने के कुछ प्रभावी तरीके हैं। यहां पुरानी कर व्यवस्था के तहत टैक्स बचाने के 10 महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं:

1. धारा 80सी के तहत निवेश

इस धारा के अंतर्गत प्रॉविडेंट फंड, पेंशन फंड, जीवन बीमा, NSC, PPF, ULIP, बच्चों की ट्यूशन फीस आदि में 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर कर छूट मिलती है।

2. NPS में निवेश

राष्ट्रीय पेंशन योजना में 50,000 रुपये तक के अतिरिक्त निवेश पर धारा 80CCD1B के तहत कर छूट मिलती है।

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3. बचत खाते के ब्याज पर छूट

धारा 80TTA के अनुसार, बचत खाते में जमा राशि पर मिलने वाले 10,000 रुपये तक के ब्याज पर कर छूट मिलती है।

4. मकान किराया भत्ता या होम लोन पर ब्याज छूट

किराए पर रहने वालों को HRA छूट मिलती है, जबकि होम लोन लेने वालों को 2,00,000 रुपये तक के ब्याज पर कर छूट मिलती है।

5. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट

60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को 25,000 रुपये तक और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 50,000 रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर छूट मिलती है।

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6. दिव्यांग आश्रितों पर खर्च की छूट

धारा 80DD के तहत, दिव्यांग आश्रितों पर किए गए खर्च पर 75,000 से 1,25,000 रुपये तक की छूट मिलती है।

7. गंभीर बीमारियों के इलाज पर छूट

धारा 80DDB के अंतर्गत, कुछ विशिष्ट गंभीर बीमारियों के इलाज पर 40,000 से 1,00,000 रुपये तक की छूट मिलती है।

8. शिक्षा ऋण के ब्याज पर छूट

धारा 80E के तहत, उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज की पूरी राशि पर 8 साल तक कर छूट मिलती है।

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9. सही कर व्यवस्था का चयन

पुरानी और नई कर व्यवस्था में से अपने लिए सबसे फायदेमंद विकल्प चुनें।

10. समय पर कर जमा करें और ITR दाखिल करें

31 मार्च से पहले कर जमा करें और 31 जुलाई तक ITR दाखिल करें ताकि अतिरिक्त शुल्क और जुर्माने से बचा जा सके।

इन सुझावों का पालन करके, करदाता अपने इनकम टैक्स को कानूनी रूप से कम कर सकते हैं। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार सही निर्णय ले। समय पर कर जमा करना और ITR दाखिल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन उपायों से न केवल कर बचत होगी बल्कि भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

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