RBI Action on Cooperative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर अपनी सख्त निगरानी और कठोर नीतियों का परिचय दिया है। इस बार RBI ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस कदम से यह साफ हो गया है कि RBI देश के किसी भी बैंक की लापरवाही और अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगा।
RBI का कड़ा रुख
RBI ने स्पष्ट किया है कि पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही आगे कमाई की संभावनाएं हैं। RBI के अनुसार, अगर इस बैंक को आगे बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी जाती तो यह जनहित के विपरीत होगा। इसलिए, RBI ने उत्तर प्रदेश के कॉर्पोरेशन कमिश्नर और को-ऑपरेटिव सोसायटीज के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी किया है।
जमाकर्ताओं के हित की रक्षा
RBI के इस कदम से पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के हित की भी रक्षा की गई है। RBI के अनुसार, लगभग 99.51 फीसदी जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। हालांकि, प्रत्येक जमाकर्ता केवल 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि ही वापस प्राप्त कर सकेगा।
RBI की कड़ी निगरानी
यह पहला मौका नहीं है जब RBI ने किसी बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हो। RBI देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर कड़ी निगरानी रखती है। जब भी कोई बैंक नियमों का उल्लंघन करता है या अपनी मनमानी करता है, तो RBI उस पर जुर्माना लगा सकता है या उसका लाइसेंस भी रद्द कर सकता है।
सुधारात्मक कदम की जरूरत
पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में भी RBI ने सही कदम उठाया है। हालांकि, यह भी सच है कि इस तरह के कदमों से लोगों का बैंकों पर विश्वास कम हो जाता है। इसलिए, बैंकों को भी अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बरतनी होगी। साथ ही, RBI को भी सुधारात्मक कदम उठाने होंगे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
RBI का यह कदम बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी था। हालांकि, इससे लोगों का बैंकों पर विश्वास डगमगा सकता है, इसलिए बैंकों और नियामक दोनों को ही सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।
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